Show your support

Friday, November 13, 2020

पटाखे बेचने के लिए नियमों का पालन जरूरी

शिमला ग्रामीण के सुन्नी में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर पटाखों की बिक्री के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अवेहलना करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है। पटाखा विक्रेता अपनी दुकानों के अंदर से पटाखे नहीं बेच सकते। वहीं पटाखा विक्रेताओं को बिक्री स्थल पर पानी, रेत अथवा मिट्टी का बंदोबस्त करना होगा।

 कोरोना संक्रमण के चलते विक्रेताओं को मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी नियमों का पालन अवश्य करना होगा। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत सुन्नी में मेला मैदान सुन्नी, बसंतपुर में चोंरा नाला, जगोटी नाला तथा जुब्बड़ में पटाखे बिक्री की अनुमति रहेगी। बताया जा रहा है कि दीपावली में एहतिहात के तौर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रशासन द्वारा पटाखा बेचने के लिए जगह निर्धारित की है।

ताकि कोई अनहोनी न हो पाए परन्तु अक्सर देखने में आया है कि दुकानदार हर वर्ष दुकानों से ही पटाख़े बेचते हैं। नगर पंचायत सुन्नी में जहां विभिन्न पंचायतों से लोग खरीद-फरोख्त के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में दीपावली के दौरान बाजार में भीड़ भरा माहौल रहता है, वहीं लोग दुकानों के अंदर से ही पटाखे जैसी ज्वलनशील वस्तुएं बेच कर स्वयं भी तथा अन्य लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाते हैं।

The post पटाखे बेचने के लिए नियमों का पालन जरूरी appeared first on Divya Himachal.

No comments:

Post a Comment