शिमला — प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि बच्चों के संरक्षण के लिए यौन अपराध अधिनियम लागू किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में दुराचार, यौन उत्पीड़न तथा अश्लील साहित्य जैसे अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए विस्तृत कानून बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में बच्चों के हितों को सुरक्षित किया गया है।
source: DivyaHimachal
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