राजेंद्र डोगरा, शिमला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशानुसार अब 45 वर्ष की उम्र पार कर चुके प्रशिक्षणप्राप्त अध्यापक सरकारी शिक्षक नियुक्त होने के लिए पात्र माने जाएंगे। न्यायालय ने आदेशों में कहा है कि यदि सरकार शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती कर रही है तो उन्हें सिर्फ इस आधार पर भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता कि वे 45 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। कोर्ट के अनुसार यह व्यवस्था केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए लागू होती है जिन्होंने 45 वर्ष की उम्र से पहले अपनी वांछित शैक्षणिक योग्यता के साथ रो
source: Jagran
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