रिकार्ड से छेड़छाड़ पर कैद


पांवटा साहिब — उपमंडल पांवटा साहिब के जेएमआरसी न्यायालय संख्या-दो के न्यायाधीश होशियार सिंह वर्मा ने धोखाधड़ी व सरकारी रिकार्ड में छेड़छाड़ करने के मामले में सुनवाई करते हुए ग्राम पंचायत सचिव सहित एक को एक-एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गौर हो कि शिलाई पुलिस थाना में भगत राम पुत्र मेहर सिंह निवासी धाखा (कितेश) जखांडो शिलाई ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि लायकराम उर्फ रायटू पुत्र जुबाला राम गांव धाखा (कितेश) ने ग्राम पंचायत सचिव राजेंद्र मणि पुत्र नैन सिंह गांव ठोंठा नया पिंजौर तहसील शिलाई के साथ मिलीभगत कर पंचायत रिकार्ड में छेड़छाड़ कर अपनी जन्मतिथि 31 मार्च, 1963 के स्थान पर सात जनवरी, 1955 कर दी व धोखाधड़ी से उपमंडल रोहनाट में बेलदार की नौकरी हासिल की। जेएमआईसी न्यायालय संख्या-दो के न्यायाधीश होशियार सिंह वर्मा ने अभियुक्त लायक राम उर्फ रायटू पुत्र जुबाला राम गांव धाखा (कितेश) तहसील शिलाई व अभियुक्त राजेंद्र मणि पुत्र नैन सिंह गांव ठोंठा जाखल नया पिंजौर तहसील शिलाई (ग्राम पंचायत सचिव) को दोषी पाया। सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश होशियार सिंह वर्मा ने धोखाधड़ी व सरकारी रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ के दोष में दोनों अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 420 में एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 465 आईपीसी में एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 468 आईपीसी में एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 471 आईपीसी में एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना व धारा 120बी आईपीसी में छह माह का कारावास व पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।







source: DivyaHimachal

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