नैंसी-साक्षी की मौत पर कसेगा शिकंजा

शिमला — चैल्सी स्कूल के नैंसी व साक्षी मौत प्रकरण में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने ‘राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग’ दिल्ली को रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट विभाग के एक अधिकारी ने स्वयं दिल्ली जाकर आयोग को दी है। बाल-आयोग को दी गई रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में चैल्सी स्कूल प्रबंधन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटनाक्रम के दौरान जिला शिक्षा उप निदेशक शिमला, जब जांच के लिए चेल्सी स्कूल गए तो, उन्हें स्कूल प्रबंधन ने परिसर के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी। साथ ही स्कूल प्रबंधन अपने-आपको अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) और शिक्षा विभाग के नियंत्रण से मुक्त बता रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक चैल्सी स्कूल ने अंडर आरटीई एक्ट शिक्षा विभाग से मान्यता भी नहीं ली है, जोकि देशभर में चल रहे सभी शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 25 जनवरी, 2013 को ही प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह-विभाग, पुलिस महानिदेशक व एलिमेंटरी शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी करके साक्षी-नैंसी प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इसके लिए आयोग ने 45 दिन का समय दिया था। बाल आयोग ने एलिमेंटरी शिक्षा निदेशक को यह भी सुनिश्चित बनाने को कहा है कि जब तक इस प्रकरण की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक आरोपी अध्यापिका स्कूल में न पढ़ा पाए। साथ ही आयोग ने चेल्सी स्कूल को नोटिस जारी करके यह पूछने के निर्देश दिए थे, कि क्यों न स्कूल का अनापत्ति प्रमाण पत्र व स्कूल की मान्यता वापस ले ली जाए? विदित रहे कि चैल्सी स्कूल सीबीएसई शिक्षा बोर्ड से संबंधित है। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा विभाग एनओसी और मान्यता वापस लेने का मामला सीबीएसई बोर्ड को रैफर कर सकता है।






source: DivyaHimachal

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