नालागढ़ — औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में अब दुकानों पर बीड़ी सिगरेट व तंबाकू उत्पादों को लुभाने बोर्ड व होर्डिंग्स नजर नहीं आएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग नालागढ़ ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। क्षेत्र को स्मोक फ्री बनाने के अभियान के तहत बीएमओ ने यह कार्रवाई अमल में लाई है और दो दिनों का दुकानदारों को बोर्ड व होर्डिंग्स हटाने के निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान में उनके साथ स्वास्थ्य शिक्षक नालागढ़ शशीपाल ठाकुर, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रामआसरा आदि भी साथ थे। दुकानों पर लगे बोर्ड व होर्डिंग्स को लेकर बीएमओ नालागढ़ डा. हरमोहिंद्र सिंह ने बुधवार को औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन का दौरा करके करीब 25 दुकानदारों को चेतावनी जारी की है कि वह अपनी दुकानों से इस प्रकार के बोर्ड व होर्डिंग्स हटा लें, अन्यथा स्वास्थ्य विभाग उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा। बीएमओ नालागढ़ डा. हरमोहिंद्र सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने नालागढ़, मानपुरा, भुड्ड, बद्दी आदि का दौरा करके सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 के अंतर्गत तंबाकू सेवन को बढ़ावा देने वाले बोर्डों व होर्डिंग्स को हटाने के लिए दौरा कर दुकानदारों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि वह इन बोर्डों व होर्डिंग्स को शीघ्र अपनी दुकानें से हटा दें। बीएमओ नालागढ़ डा. हरमोहिंद्र सिंह ने कहा कि कोटपा (सिगरेट एवं टन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) की सेक्शन-5 के तहत कोई भी दुकानदार तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा करते पाया गया तो उसके खिलाफ एक हजार से लेकर पांच हजार रुपए जुर्माना और एक से पांच वर्ष की सजा का कोटपा के तहत प्रावधान है। दुकानदारों को दो दिन का समय इन बोर्डों व होर्डिंग्स हटाने के लिए दिया गया है और फिर भी दुकानदार इन बोर्डों व होर्डिंग्स को नहीं हटाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा।
source: DivyaHimachal
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