परवाणू से साधुपुल तक खाकी का पहरा


सोलन— बुधवार को परवाणू से लेकर साधुपुल तक का क्षेत्र छावनी में तबदील हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पहुंचने पर रामदेव स्वामी का आगमन खाकी के कड़े पहरे में हो रहा है। कालका-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर कंडाघाट तक पुलिस का कड़ा पहरा होगा, जबकि इसके अलावा साधुपुल स्थित पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की कब्जे में ली गई संपत्ति की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार रामदेव स्वामी दोपहर बाद परवाणू में पहुंच रहे हैं। यहां पर उनके समर्थकों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने यहां पर दो रिजर्व बटालियन तैनात कर दी है। इसके बाद रामदेव स्वामी गाड़ी के माध्यम से हिमुडा कांप्लेक्स सपरून पहुंचेंगे। यहां से रामदेव स्वामी के समर्थक रैली निकालेंगे। यह रैली बाइपास तक निकाली जाएगी। इसके बाद उपायुक्त कार्यालय से ठोडो मैदान तक फिर से रामदेव स्वामी अपने समर्थकों के साथ रैली निकाल रहे हैं। रैली में संभावना जताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों से करीब चार हजार समर्थक सोलन पहुंच रहे हैं। मालरोड और ठोडो मैदान की सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस ने कड़ी कर दी है। शहर में ही करीब 250 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। पुलिस द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर कई जगह नाके लगाए गए हैं। शिमला आने जाने वाले वाहनोें की जांच चल रही है। प्रत्येक वाहन का नंबर और नाम पता नोट किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक रमेश छाजटा का कहना है कि रैली के दौरान किसी प्रकार की कोई घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। जिला भर से पुलिस को यहां पर बुलाया गया है, जबकि रिजर्व बटालियन की 15 कंपनियों को भी इस दौरान तैनात किया गया है। ठोडो मैदान को नगर परिषद ने 15 हजार रुपए में दिया है।



हथियारों पर रोक


सोलन — साधुपुल में पतंजलि योगपीठ की लीज डीड रद्द किए जाने के बाद प्रशासन ने यहां पर किसी भी प्रकार के हथियार पर ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। साधुपुल के आसपास के 200 मीटर के क्षेत्र में काई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं जा सकेगा। बुधवार को होने वाली रामदेव की रैली के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किए है। इसके अलावा साधुपुल में बैठक, रैली व अन्य जलसों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उपायुक्त मीरा मोहंती ने कहा कि ये आदेश तत्काल लागू हो गए हैं। 200 मीटर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार नहीं ले जा सकता।






source: DivyaHimachal

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