फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कुल 78033 नये मतदाता शामिल

फोटोयुक्त मतदाता सूची अन्तिम रूप में प्रकाशित
निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के समस्त विधासभा क्षेत्रों के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण का कार्य प्रथम जनवरी, 2017 की अहर्ता तिथि के आधार पर पूरा कर लिया गया है। 15 सितम्बर, 2017 को फोटोयुक्त मतदाता सूची को अन्तिम रूप में प्रकाशित किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त 68 विधानसभा क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कुल 48,27,644 मतदाताओं के नाम दर्ज थे। पुनरीक्षण के दौरान कुल 1, लाख 25 हजार 556 नए मतदाता पंजीकृत किए गए। 18-19 आयु वर्ग में 40 हजार 567 तथा 19$आयु वर्ग में 84 हजार 989 नए मतदाताओं के नाम दर्ज हुए हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि 47 हजार 523 मतदाताओं के नाम मृत्यु/स्थान परिवर्तन/ दोहरे पंजीकरण आदि के कारण मतदाता सूचियों से हटाए गए है। इस प्रकार मतदाता सूचियों में कुल 78 हजार 33 मतदाताओं की बढ़ौतरी हुई है, जो कि प्रारूप में प्रकाशित मतदाताओं पर 1.62 प्रतिशत की बढ़ौतरी है।
उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कुल 49,05,677 मतदाता पंजीकृत है जिनमें 24 लाख 98 हजार 174 पुरूष तथा 24 लाख 7 हजार 503 महिलाएं है। पुनरीक्षण के दौरान मतदाता जनसंख्या अनुपात 654 से बड़कर 664 हो गया है। प्रदेश में सबसे अधिक मतदाता सुलह निर्वाचन क्षेत्र में 92,753 तथा सबसे कम लाहौल व स्पिति (अ.ज.जा) निर्वाचन क्षेत्र में 22,849 मतदाता है।
प्रवक्ता ने कहा कि अन्तिम रूप में मतदाता सूची सम्बन्धित जिला निर्वाचन कार्यलय/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एडीएम/एसडीएम), सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में अथवा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बूथ लेबल अधिकारियों के पास निरीक्षण के निःशुल्क उपलब्ध है।
इसके अलावा, राज्यों के समस्त विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियां निर्वाचन विभाग की वैबसाई ीजजचरूध्ध्बमवीपउंबींसण्दपबण्पद पर भी उपलब्ध है। सूचियों में दर्ज नामों की पुष्टि उपरोक्त वैबसाईट से भी की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति इन मतदाता सूचियों की पीडीएफ फायलों की सीडी 100 रूपये प्रति सीडी की दर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश शिमला के कार्यालय या सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

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