ऊना — ग्राम पंचायत कुठारखुर्द में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए दिव्या ज्योति पटियाल, सिविल जज जूनियर डिवीजन, कोर्ट नंबर-2, ऊना ने उपस्थित जनसमूह को बताया कि लोगों को उनके विधिक एवं अन्य अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपमंडल, जिला व राज्य स्तर पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों, पिछड़े वर्ग, अनुसुचित जाति एवं जनजाति से संबंध रखने वाले व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों, अक्षम व्यक्तियों तथा औद्योगिक श्रमिकों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है, जिसमें कोर्ट फीस, वकील का खर्च, कागजात का खर्च शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि पात्र इच्छुक व्यक्ति अपने प्रार्थना पत्र में अपने साथ हुए अन्याय या मामले का संक्षिप्त विवरण, नाम, आय, जाति इत्यादि का हवाला देकर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। इस अवसर पर अधिवक्ता अनीष जेपी ने उपस्थित जनसमूह को सूचना का अधिकार अधिनियम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह नागरिकों का एक सशक्त अधिकार है।
source: DivyaHimachal
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