चार दिन में मिलेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

शिमला — प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब चार दिन के भीतर मिल जाएगी। यदि संबंधित कंपनी वाहन मालिक के आवेदन के चार दिन बाद भी नंबर प्लेट नहीं देती है तो कंपनी को प्रतिदिन 50 रुपए के हिसाब से वाहन मालिक को जुर्माना देना होगा। यही नहीं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने के लिए सरकार ने एचएसआरपी नियमों में बदलाव कर दिया है। विभाग ने संशोधित स्टैंडर्ड ओप्रेटिंग प्रोसीजर तैयार किया है। यदि विके्रता आवेदन प्राप्ति के पांच दिन के भीतर नंबर प्लेट देने में असफल रहता है तो उसे 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आवेदक को जुर्माने के तौर पर देने होंगे। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निविदा प्रक्रिया के द्वारा मैसर्ज लिंक उत्सव वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है।






source: DivyaHimachal

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