शिमला — प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने से पहले उसके बाकायदा नियम बनाए जाएंगे। नियमों में उन सभी बातों का समावेश किया जाएगा, जो विधेयक को लागू करने के लिए जरूरी होंगे। मसलन राशन यूनिट के आधार पर दिया जाए या राशनकार्ड के आधार पर, एक कार्ड में दर्ज सदस्यों को कितना राशन देना है, किस श्रेणी में किसे रखना है। अंत्योदय को तो पूर्व की तरह 35 किलो राशन मिलता रहेगा, लेकिन प्राथमिक आवासों को राशन यूनिट पर दिया जाना है या राशन कार्ड पर। इस बारे में पहले नियम बनेंगे। इसके अलावा नियमों में यह भी रखा जाएगा कि लाभार्थियों के राशन कार्ड कैसे बनेंगे। उनका कलर कोड क्या होगा। इन सब बातों पर भी विचार किया जाएगा। सरकार 20 अगस्त से प्रदेश में इस विधेयक को लागू करने जा रही है। इसलिए विभाग विधेयक को लागू करने से पूर्व इसके नियम बनाने में जुट गया है। इसको लेकर विभाग में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि विधेयक के लागू होने के बाद पर पांच किलो राशन सस्ती दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। यह राशन इस दर पर किसे दिया जाना है, पहले इसके नियम बनाए जाएंगे। विभाग ने 33 लाख लाभार्थियों का चयन पहले ही कर लिया है। इसमे और कितने लोगों को डाला जाना है और वह लोग कौन से होंगे इस पर विचार किया जाएगा।
source: DivyaHimachal
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