धर्मशाला— दिल्ली के होटल में नूरपुर की नाबालिग से बलात्कार करने पर कोर्ट ने दोषी को सात साल की कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। बुधवार को जिला न्यायालय अतिरिक्त सेशन जज केके शर्मा ने यह सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी का साथ देने पर कोर्ट ने उसके जीजा और ड्राइवर को धारा 120 के तहत पांच-पांच साल का कठोर करावास व तीन-तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अक्तूबर 2011 में पीडि़ता के परिजनों ने शिकायत में बताया कि दो अक्तूबर की शाम को दोषी व्यक्ति उसकी नाबालिक बेटी को गाड़ी बिठाकर कर फरार हो गया था। उस वक्त गाड़ी में उसका चालक भी मौजूद था। वे दोनों उसकी बेटी को लेकर सीधे अपने जीजा के घर चले गए। वहां पर जीजा ने उनकी मदद की। इसके बाद दोषी युवक नाबालिग को अपने साथ दिल्ली के एक निजी होटल में ले गया, जहां पर उसने उसके साथ दुर्ष्कम किया। इसके बाद चार अक्तूबर को दोषी ने वापस लड़की को नूरपुर छोड़ दिया था।
source: DivyaHimachal
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