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विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को यूनिट एरिया मैथड से टैक्स जमा करने संबंधी बाइलॉज बनाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। नगर निगम के आवेदन पर मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायाधीश कुलदीप सिंह की खंडपीठ ने उपरोक्त आदेश दिए। नगर निगम ने हाईकोर्ट में बताया कि निगम ने पुराने तरीके से हाउस टैक्स वसूलने की प्रक्रिया जारी कर दी है। डिफाल्टरों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खंडपीठ ने यह स्थिति शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय के समक्ष पेश करने के आद
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