हाईवे पर सशर्त बिकेगी शराब

विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेशों में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गो व राज्य मार्गो पर शराब के ठेके खोलने की इजाजत दे दी है। न्यायालय ने यह शर्त भी लगाई है कि शराब की बोतलें इस तरह से रखी जाएं ताकि कोई इन्हें बाहर से न देख सके। शराब देने के लिए खिड़की की लंबाई व चौड़ाई दो गुणा तीन फुट से ज्यादा न हो। न्यायालय ने साइन बोर्ड मापदंडों के मुताबिक ही लगाने के आदेश दिए हैं।


प्रदेश के महाधिवक्ता के आग्रह के पश्चात न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों



source: Jagran

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