शिमला —प्रदेश में पुराने फूड सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थ को बेचने वाले व्यवसायियों पर शिंकजा कसा जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनमयन विभाग ने चैकिंग की मुहित शुरू कर दी है और जिला स्तर पर सभी फूड इंस्पेक्टर को दिशा-निर्देश दिए हैं। यदि कोई दुकानदार पुराने फूड सेफ्टी के तहत खाद्य पदार्थ बेच रहा होगा, तो उसको दुकान चलाने के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही विभाग उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। प्रदेश में नए फूड़ सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत लाइसेंस बनाने के लिए एक वर्ष केंद्र सरकार ने और बढ़ा दिए हैं, लेकिन अभी बहुत कम दुकानदार ऐसे हैं, जिन्होंने नए एक्ट के तहत लाइसेंस बनाए हैं। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा जिला स्तरों पर चैकिंग के लिए टीम का गठन किया है। अभी भी जिलों में कई दुकानदार नियमों को ताक पर रखते हुए इस एक्ट की अवहेलना कर रहे हैं, जिसको देखते हुए विभाग ने अगले माह से चैकिंग की मुहिम शुरू करने का निर्णय लिया है। हैरानी की बात है कि विभाग ने लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के बावजूद लाइसेंस बनाने के लिए बहुत कम आवेदन आए हैं।
source: DivyaHimachal
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