पीरियड आधार पर रखे अध्यापकों को हाईकोर्ट से राहत

विधि संवाददाता, शिमला


हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के कबायली क्षेत्रों में पीरियड आधार पर लगे करीब दौ सौ अध्यापकों को बर्खास्त करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश देव दर्शन सूद व न्यायाधीश कुलदीप सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को करीब पांच याचिकाओं पर यह आदेश पारित करते हुए इन अध्यापकों को राहत की दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा साथ ही अध्यापकों को कार्य करते रहने का आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट रजिंद्र डोगरा ने याचिका में आरोप लगाया



source: Jagran

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