गौना में बीपीएल चयन पर सवाल


नादौन —निकटवर्ती गौना पंचायत में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के चयन के लिए एक नई पहल की गई है। पंचायत की आम सभा में पारित प्रस्ताव में दिए गए सुझाव के अनुसार पात्र परिवारों को तहसीलदार कार्यालय द्वारा जारी आय प्रमाण ही पंचायत में इन परिवारों के चयन के लिए मान्य होगा। पंचायत उपप्रधान ब्रह्म दास शुक्ला ने बताया कि पंचायत में की गई चर्चा के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि जिन परिवारों की मासिक आय 2500 रुपए से कम है, उन्हें ही गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा और इसके लिए उन्हें यह प्रमाण पत्र तहसीलदार कार्यालय से लेना होगा। उन्होंने बताया कि इन परिवारों के चयन के लिए आय की स्थिति का कोई तय पैमाना नहीं है और इससे पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर ही कार्रवाई की जाती रही है, जिसमें कई बार कई पंचायतों में पात्र व अपात्र परिवारों पर बहस चलती रहती है। इसी समस्या से निपटने के लिए पंचायत ने यह प्रस्ताव पारित किया है। गरीबी रेखा से नीचे परिवार के चयन के लिए 2500 रुपए मासिक आय सीमा तय की गई है और यह प्रमाण पत्र जब तहसीलदार कार्यालय से जारी होगा, तो उस पर ज्यादा संशय नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों के यह प्रमाण पत्र जमा होंगे। उन्हें ही बीपीएल परिवार में रखा जाएगा और जो लोग यह प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाएंगे उन्हें बीपीएल सूची से हटाया जाएगा। आम सभा में कुठारली गांव से गौना तक हो रही अवैध शराब की बिक्री पर भी चिंता व्यक्त की गई।







source: DivyaHimachal

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