निजी बस चालक को कैद व जुर्माना

फैसला


बस से कुचल कर ली थी एक व्यक्ति की जान


जागरण प्रतिनिधि, डलहौजी : न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) डलहौजी, विवेक शर्मा की अदालत ने सोमवार को सड़क दुर्घटना के मामले में चालक शशि पाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 व 304 ए के तहत दोषी पाया। धारा 279 के तहत 6 माह कैद, जबकि 304 ए के तहत दोषी को एक साल की कैद व 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


दोषी चालक कांगडा जिले के तहत नूरपुर तहसील के लखनाट निवासी शशि पाल पुत्र जैसी राम पर आरोप था कि 7 जून, 2006 में उसने कार्तिक



source: Jagran

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