शिमला — नगर निगम की ओर से वसूले जा रहे दो अलग अलग टैक्स पर निगम को दोहरी मार पड़ी है। एक ओर निगम के ग्रीन टैक्स पर न्यायालय ने डंडा चलाकर रोक लगा दी, वहीं हाउस टैक्स पर सरकार ने संशोधन को इनकार कर दिया है। ग्रीन टैक्स पर निगम अब चुप्पी साधे हुए है। वहीं हाउस टैक्स पर भी स्थिति डांवाडोल है। निगम के हाथ से छह करोड़ सालाना आय के साधन पर फिलहाल ब्रेक लग गई है। वहीं हाउस टैक्स के मामले पर सरकार ने निगम को एक बार फिर सपष्टीकरण दे दिया है कि यूनिट एरिया मैथड़ के तहत ही कर वसूला होगा। ग्रीन टैक्स फिर से चालू करने के लिए निगम को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जो कि निगम के लिए चुनौती होगा। बताया जा रहा है कि निगम को एनएच अथॉरिटी के तहत जो बैरिकेड्स और बाइलेन बनाने हैं, उसके लिए निगम को भारी कसरत करनी पड़ेगी। हाउस टैक्स संशोधन मामले पर निगम को सरकार की ना का सामना एक बार फिर करना पड़ा है। हाल ही में निगम को इस बारे में पत्र हासिल हुआ है कि निगम को यूनिट एरिया मैथ्ड के अनुसार ही टैक्स वसूलना होगा।
source: DivyaHimachal
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