नागरिक अधिकार अधिनियम पर जानकारी बांटी

ऊना— सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम,1989 के अंतर्गत जिला प्रशासन एवं पुलिस कर्मियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त ऊना अभिषेक जैन ने की। कार्यशाला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा व सेवानिवृत्त प्रधान सचिव विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश जेएन बरोवालिया ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उपायुक्त अभिषेक जैन ने इन अधिनियमों पर विस्तृत चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा इन अधिनियिमों के अंतर्गत मामलों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत पीडि़त व्यक्ति को जल्द न्याय दिलाया जाना चाहिए और मामले की तहकीकात पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की जानी चाहिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने बताया कि इन अधिनियमों के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए।






source: DivyaHimachal

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