एससीए अध्यक्ष-अफसर दोषी

शिमला — हिमाचल प्रदेश विवि गर्ल्ज होस्टल में बिना अनुमति निरीक्षण का मामला तूल पकड़ गया है। जांच कमेटी ने सोमवार को कुलपति को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट में एक अधिकारी सहित एससीए अध्यक्ष राहुल चौहान व सचिव विक्रम कायथ को दोषी पाया गया है। सूत्र बताते हैं कि प्रशासन नियमों की अवहेलना करने पर इन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। नियमों के तहत इन्हें निष्कासित भी किया जा सकता है। प्रशासन का तर्क है कि गर्ल्ज होस्टल में जाने के लिए नियम बनाए गए हैं। विवि के अधिकारी, कर्मचारी व छात्र सभी पर लागू होते हैं। एससीए पदाधिकारियों ने इस की अनदेखी की है। सोमवार दोपहर को कुलपति प्रो. एडीएन बाजपेयी की अध्यक्षता में इस मामले को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में विवि के रजिस्ट्रार, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सुरक्षा अधिकारी, डीन प्लानिंग, पूल आफिसर व कुलपति के विशेष सचिव ने भाग लिया। बैठक में जांच कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को लेकर चर्चा की गई। होस्टल के नियमों को लेकर भी चर्चा की गई। प्रशासन का कहना है कि गर्ल्ज होस्टल में बिना इजाजत जाने की अनुमति है। एससीए ने नियमों की अवहेलना की है। ऐसे में नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यहां बताते चलें कि बीते शुक्रवार को विवि के होस्टल में एससीए पदाधिकारियों व एक अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था। उन्होंने कहा कि इस के लिए प्रशासन से न तो परमिशन ली गई और न ही उन्हें सूचित किया गया। उधर, विवि के कुलपति प्रो. एडीएन बाजपेयी ने कहा कि जांच रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत कारवाई की जाएगी।






source: DivyaHimachal

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