परवाणू — कर चोरी के मामले में आबकारी एवं कराधान विभाग की फ्लाइंग स्क्वायड दक्षिणी जोन टीम ने परवाणू की एक कंपनी पर सात लाख का जुर्माना लगाया है। विभाग ने कंपनी पर कार्रवाई करते हुए उक्त राशि को वसूला है। जानकारी के अनुसार लौहे व स्टील के उत्पाद का कारोबार कर रही इस कंपनी के दो ट्रकों एचपी 69-0521 व एचआर 38एन-0733 की परवाणू फोरलेन बाइपास चौक पर टीम ने औचक निरीक्षण कर जांच की है। कंपनी अपने गाजियाबाद स्थित उद्योग से दोनों ट्रकों को परवाणू स्थित गोदाम में पहुंचाने जा रही थी, जिसकी भनक विभाग की टीम को लगने के बाद कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया गया है। विभाग की इस जांच में पाया गया कि कंपनी द्वारा लाखों की कीमत के सामन पर एडिशनल गुड टैक्स की अदायगी नहीं की गई है। विभाग ने संदेह के आधार पर कंपनी के पूर्व के रिकार्ड की भी जांच की है। इस दौरान कंपनी द्वारा पिछले काफी समय से सरकार को एडिशनल गुट टैक्स जमा नहीं करवाया गया है। कंपनी की इस लापरवाही को विभाग ने अपनी अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन निरीक्षण के दौरानपकड़ा है। जिस पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल लागत के सामान पर लगभग 10 फीसदी की दर से कर व जुर्माना लगाया गया है। विभागीय अधिकारी रूप चंद के अनुसार कंपनी द्वारा माल पर केवल बिक्री कर ही अदा किया जा रहा था, जबकि एडिशनल गुड्स टैक्स के संबंध में कपनी की ओर से कोई आवेदन नहीं भरे गए थे। ईटीओ भूप राम शर्मा ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि परवाणू की एक कंपनी द्वारा विभाग को एडिशनल गुड्स टैक्स अदा न करने के चलते सात लाख रुपए बतौर जुर्माना लगाया गया है। इस पर कार्रवाई करते हुए जुर्माने की राशि को वसूल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार किसी भी उत्पाद पर बिक्री व एडिशनल गुड्स टैक्स की अदायगी को अनिवार्य किया गया है।
source: DivyaHimachal
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