बिलासपुर — गोबिंदसागर के मुहाने पर लुहणू मैदान मंे 17 से लेकर 23 मार्च तक आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए इस बार 80 गृहरक्षकों की सेवाएं ली जाएंगी। यह जानकारी जिलाधीश डा. अजय शर्मा ने शुक्रवार को यहां दी। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान कानून-व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत बिलासपुर के शहरी क्षेत्र एवं मेला स्थल में उपरोक्त अवधि के दौरान अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियारों के लाने व ले जाने पर निषेधाज्ञा जारी की गई है। ये आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार एक और आदेश जारी कर मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए आदेशक गृहरक्षा पांचवीं वाहिनी बिलासपुर को 80 गृह रक्षकों की सेवाएं पुलिस मेला अधिकारी बिलासपुर को 16 मार्च को प्रातः आठ बजे तक उपलब्ध करवाने के भी आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार गृह रक्षकों के भत्तों की अदायगी नलवाड़ी मेला निधि से की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और पुलिस बल के अलावा गृहरक्षक भी अपनी सेवाएं देंगे।
source: DivyaHimachal
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