प्रधान को पांच हजार जुर्माना

सुजानपुर — सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करना पंचायत प्रधान को महंगा पड़ा है। सुजानपुर तहसीलदार ने पंचायत प्रधान को जहां पांच हजार रुपए का जुर्माना किया है, वहीं तुरंत जमीन खाली करने के आदेश जारी किए हैं। तहसीलदार सुजानपुर ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर एक पंचायत के प्रधान पर सरकारी भूमि पर अपना मालिकाना हक जताने के चलते किए गए अतिक्रमण पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उसे नाजायज करार दिया है व जुर्माना ठोंका है। मिली जानकारी अनुसार बलवंत सिंह पुत्र पूर्ण सिंह निवासी जोल ने तीन माह पहले पंचायत जोल के प्रधान किशोरी लाल पर सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जे बारे मुकद्दमा दर्ज करवाया था व यह भी बताया था कि जिस भूमि पर प्रधान खेतीबाड़ी करता है। वह सारी भूमि सरकारी है व उस भूमि को पूर्वजों की भूमि बताता था। इसी मुकद्दमे पर सुनवाई करते हुए तहसीलदार सुजानपुर राजीव ठाकुर ने उक्त प्रधान को दर्शाए गए सरकारी भूमि के खसरांे से बेदखल कर दिया है व इस संबंध मंे पांच हजार जुर्माना भी ठोंका है। तहसीलदार सुजानपुर राजीव ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। उधर पंचायत जोल के प्रधान किशोरी लाल ने बताया कि भूमि के दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं हो पाए हैं।






source: DivyaHimachal

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