होटल-ढाबों पर शराब, छोड़ दो ख्वाब

चंबा — अवैध रूप से होटल और ढाबों पर शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर है। आबकारी अधिनियम के तहत अब उक्त स्थानों पर शराब पीते पकड़े जाने पर तीन वर्ष की कैद या फिर पांच हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क अभियान के तहत मुख्यालय के नजदीकी बनियाग में आयोजित सम्मेलन के दौरान महकमे के सहायक जनसूचना अधिकारी अमीन शेष चिश्ती ने उपरोक्त खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के नए एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि चलती भट्ठी से बरामद अवैध शराब पर कारोबारी को तीन साल की कैद और एक लाख से दो लाख तक जुर्माना किया जाएगा तथा कानून के तहत आरोपी की जमानत न्यायालय में होगी। नए कानून के तहत लाहण बरामद होने पर आरोपी को एक वर्ष की कैद तथा पचास हजार रुपए जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा साढे़ सात लीटर तक अवैध शराब बरामद होने पर आरोपी को छह माह तक की सजा तथा पांच हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है। नशे पर अंकुश जैसे विषय पर आयोजित किए गए सम्मेलन में जिला के महिला संगठनों ने अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने के लिए एकजुटता के साथ एक मुहिम चलाने की बात कही है। इस दौरान प्रसिद्व समाजसेवक विदेश्वर सिंह पठानिया ने कहा कि नशे की लत को छुड़वाने में महिलाएं विशेष भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि सभी महिला संगठनों को इस बाबत लामबंद होकर एक आंदोलन के रूप में बल देने की आवश्यकता है। इस दौरान निर्णय लिया गया कि अवैध शराब की भट्ठियों को नष्ट करने के अतिरिक्त नशे की आदत छोड़ने के लिए जनता को जागरूक किया जाएगा।






source: DivyaHimachal

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