दुष्कर्म व जान से मारने के प्रयास के आरोपी को 7 साल की कैद व 14 हजार रुपए जुर्माना

दुष्कर्म व जान से मारने के प्रयास के आरोपी को 7 साल की कैद व 14 हजार रुपए जुर्माना भास्कर न्यूज. धर्मशाला। फास्ट ट्रैक कोर्ट धर्मशाला ने युवती से दुष्कर्म और जान से मारने के प्रयास के आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल के कठोर कारावास व 14 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एसिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर गीतरंजन भारद्वाज ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कंडवाल पुलिस चौकी में दर्ज शिकायत के अनुसार 7 सितंबर 2011 को नूरपुर तहसील के कुत्तन गांव के गणेश उर्फ बाबा ने युवती के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया तथा बाद में उसे जान से मारने का प्रयास किया। आरोपी ने पीडि़त युवती के घर में लूटपाट भी की थी। कंडवाल पुलिस ने दर्ज शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर चालान न्यायालय में पेश किया था। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट धर्मशाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीआर ठाकुर ने 20 गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी गणेश उर्फ बाबा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376/511 के तहत 5 साल के कठोर कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई,...



via Bhaskar http://www.bhaskar.com/article/HIM-OTH-c-77-62498-NOR.html

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