मारपीट के आरोपी को छह माह कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा

मारपीट के आरोपी को छह माह कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा भास्कर न्यूज. धर्मशाला। धर्मशाला के समीप शीला चौक में पांच वर्ष पहले मारपीट के आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 6 माह की कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एसिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर देवेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि 19 सितंबर 2008 को पासू निवासी कुलदीप सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब वह धर्मशाला से डयूटी से घर लौट रहा था तो शीला चौक पर कार में सवार आरोपी दाड़ी निवासी जतिंद्र ओबराय ने उससे मोटरसाइकिल मांगा। जिस पर कुलदीप ने जतिंद्र को अपनी कार में जाने को कहा तो जतिंद्र ने उसके साथ मारपीट की। पीडि़त की मेडिकल जांच में एक चोट गंभीर पाई गई थी। पुलिस ने मामले की जांच पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया था। बुधवार को चीफ \\\'यूडिसियल मैजिस्ट्रेट धर्मशाला ने मारपीट के आरोपी जतिंद्र ओबराय को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 323 के तहत 3 माह की कैद व 1 हजार रुपए जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 325 के तहत 6 माह की कैद और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को...



via Bhaskar http://www.bhaskar.com/article/HIM-OTH-c-77-62500-NOR.html

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