क्रमांक 26/03 शिमला, 24 मार्च 2025
शहर और छोटे बाजारों में खाद्य वस्तुओं की सैंपलिंग में होगी बढ़ोतरी - उपायुक्त
भारतीय खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम-2006 के तहत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आज यहां उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि एनएच के किनारे खाद्य वस्तुएं एवं पेय पदार्थों को बेचने वालों पर निगरानी बढ़ाई जाए। ऐसे उत्पाद कतई नहीं बेचे जाने चाहिए जिनसे लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा हो। उन्होंने कहा कि सैंपल की संख्या में बढ़ौतरी की जाए। इसके साथ ही बिना अनुमति के खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचने की अनुमति नहीं है, जो बिना अनुमति के कार्य करेगा उसके खिलाफ कानूनी करवाई की जाएगी ।
उपायुक्त ने कहा कि दूध, पनीर, मिठाईयों, फल-सब्जियों की चैकिंग निरंतर फील्ड स्टाफ करे। इसके साथ ही रिपोर्ट तुरंत संबधित विभाग को प्रेषित करें। भारतीय खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 के तहत कारवाई की जाएगी।
अनुपम कश्यप ने कहा कि होटल रिजोर्ट में होने वाली शादी या अन्य बड़े समारोह के दौरान खाने के सैंपल लिए जाएंगे ताकि खाने की गुणवता पर निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि फूड प्वाईजनिंग के मामले ऐसे बड़े आयोजन में होने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर के साथ सटे छोटे बाजारों में भी चैंकिग करने के लिए फील्ड स्टाफ जाएगा। स्कूलों के आसपास स्थित दुकानों में प्राथमिकता के आधार पर चैकिंग की जाएगी।
उपायुक्त ने आम जनता से अपील की है कि खाद्य वस्तुओं में जरा भी खामी पाए जाने पर प्रशासन के ध्यान में लाएं। उन्होंने कहा कि आम लोग जागरूक बनें।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ज्योति राणा, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा धर्मेंद्र चौहान, डाईटिशियन अंजना शर्मा, न्यूट्रिशनल काउंसलर नीलमा शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि एनएच के किनारे खाद्य वस्तुएं एवं पेय पदार्थों को बेचने वालों पर निगरानी बढ़ाई जाए। ऐसे उत्पाद कतई नहीं बेचे जाने चाहिए जिनसे लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा हो। उन्होंने कहा कि सैंपल की संख्या में बढ़ौतरी की जाए। इसके साथ ही बिना अनुमति के खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचने की अनुमति नहीं है, जो बिना अनुमति के कार्य करेगा उसके खिलाफ कानूनी करवाई की जाएगी ।
उपायुक्त ने कहा कि दूध, पनीर, मिठाईयों, फल-सब्जियों की चैकिंग निरंतर फील्ड स्टाफ करे। इसके साथ ही रिपोर्ट तुरंत संबधित विभाग को प्रेषित करें। भारतीय खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 के तहत कारवाई की जाएगी।
अनुपम कश्यप ने कहा कि होटल रिजोर्ट में होने वाली शादी या अन्य बड़े समारोह के दौरान खाने के सैंपल लिए जाएंगे ताकि खाने की गुणवता पर निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि फूड प्वाईजनिंग के मामले ऐसे बड़े आयोजन में होने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर के साथ सटे छोटे बाजारों में भी चैंकिग करने के लिए फील्ड स्टाफ जाएगा। स्कूलों के आसपास स्थित दुकानों में प्राथमिकता के आधार पर चैकिंग की जाएगी।
उपायुक्त ने आम जनता से अपील की है कि खाद्य वस्तुओं में जरा भी खामी पाए जाने पर प्रशासन के ध्यान में लाएं। उन्होंने कहा कि आम लोग जागरूक बनें।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ज्योति राणा, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा धर्मेंद्र चौहान, डाईटिशियन अंजना शर्मा, न्यूट्रिशनल काउंसलर नीलमा शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
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