CM सुक्‍खू ने खोला नौकरियों का पिटारा, विधानसभा की शीतकालीन सत्र की तारीख हुई तय; मंत्रीमंडल की बैठक में लिए ये अहम फैसले

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोलने के साथ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को तपोवन धर्मशाला में 19 से 23 दिसंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी। अब तक विधानसभा की 26 बैंठकें हो चुकी हैं और ऐसे में अब 31 बैठकें ही साल में हो सकेंगी, जबकि 35 बैठकें होनी चाहिए।

बागवानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने का लिया गया निर्णय
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा-कर्मचारियों को नियुक्त करने, राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग में कर एवं कराधान निरीक्षक के 25 पद और बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। ये सभी भर्तियां अनुबंध आधार पर होंगी। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10000 रुपये मासिक किराया देने की भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति की गई प्रदान
बैठक में मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट के साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह छूट एक वर्ष की समयावधि के लिए लागू होगी, जो वाहन मालिकों को मौजूदा नियमों के अनुरूप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्यावरण अनुकूल दृष्टि से जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी।


इसके अतिरिक्त वैध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए वाहन के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम-1972 की धारा 14 के तहत देय कर पर गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25 प्रतिशत और परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक 15 प्रतिशत रियायत देने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री के दिल्ली एम्स में 16 दिनों तक भर्ती रहने के कारण करीब 38 दिनों के बाद ये बैठक हुई है। करीब चार घंटे तक ये बैठक चली।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने के साथ पांच पद मंजूर
हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने को मंजूरी प्रदान कर दी। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पूर्व चुनावी घोषणा पत्र में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने का वादा किया था। इसके संचालन के लिए पांच पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें एक अध्यक्ष का पद इसके अलावा एक न्यायिक सदस्य, दो प्रशासनिक सदस्य व एक रजिस्ट्रार के पद को सृजित किया गया है। उधर केंद्रीय कार्मिक विभाग से भी हरी झंडी मिल चुकी है। जिसके लिए उन्हाेंने आवश्यक प्रबंध करने को कहा था और पद उसी के तहत सृजित किए गए हैं।

एसजेवीएन को दिया गया जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रद्द
मंत्रिमंडल ने एसजेवीएनएल के पक्ष में किए गए जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (780 मेगावाट) के आवंटन को रद्द करने का निर्णय भी लिया। कंपनी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति में विफलता पर यह निर्णय लिया गया। इस संबंध में पूर्व की जयराम सरकार ने करार किया था। इस करार को लेकर लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सवाल उठा रहे थे जिसमें हिमाचल के हितों को बेचे जाने की बात कर रहे थे। अब नई ऊर्जा नीति के तहत करार किया जाएगा।

शिमला, चौपाल तथा कुल्लू के और अधिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र के अंतर्गत लाने की स्वीकृति
मंत्रिमण्डल ने शिमला, चौपाल तथा कुल्लू के और अधिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र के अंतर्गत लाने की स्वीकृति प्रदान की ताकि इन क्षेत्रों में असुरक्षित निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा सके। प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1971 में संशोधन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मंदिरों में संग्रहित सोने, चांदी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती नियम, 1984 के नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया।

अब छह वर्ष पूर्ण करने पर ही होगा पहली कक्षा में प्रवेश
मंत्रिमंडल ने बैठक में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए छह वर्ष से अधिक आयु का मानदंड अपनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। ऐसे में अब छह वर्ष से कम आयु में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।


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