प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को मारा थप्पड़ तोमान्यता रद्द

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में पनिशमेंट पर रोक

धर्मशाला – प्राइवेट स्कूलों के गुरुजी ने अगर अब बच्चे को थप्पड़ मारा या किसी भी प्रकार की सजा देने का प्रयास किया तो स्कूल की मान्यता रद्द कर उसे बंद कर दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार-2009 एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार हिमाचल प्रदेश अधिनियम-2011 के तहत उक्त प्रावधान कर दिया गया है। ऐसे में अब पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को पनिशमेंट देने पर पूरी तरह से रोक लग गई है। शिक्षा विभाग को छात्र को सजा दिए जाने की सूचना मिलने पर तत्काल स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई अम्ल में लाई जाएगी। गौर हो कि प्रदेश भर में कई क्षेत्रों में निजी स्कूलों द्वारा छात्रों को सजा दिए जाने के कई मामले सामने आते रहे हैं। इतना ही नहीं, मारपीट के खिलाफ कई बार अभिभावकों ने कड़ा ऐतराज भी जताया है। बावजूद इसके निजी स्कूलों की मनमानी के कारण छोटे छात्रों को मानसिक और शारीरिक परेशानियां झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन अब इस प्रकार की परेशानी होने पर विद्यालय की मान्यता को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त पहली से आठवीं कक्षा वाले सभी निजी विद्यालयों के संचालक उनके स्कूल में शिक्षारत किसी भी विद्यार्थी को सजा नहीं दे सकेंगे। शिक्षा का अधिकार-2009 एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार हिमाचल प्रदेश अधिनियम-2011 के तहत शिक्षा निदेशालय ने प्रावधान को प्रदेश में पूरी तरह से लागू कर दिया है, जिससे अब अच्छे परिणाम और अधिक फीस वसूल कर जोर-जबरदस्ती बच्चों पर किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे में अब अगर किसी स्कूल से संबंधित इस प्रकार का कोई मामला शिक्षा विभाग के ध्यान में पाया जाता है, तो उस निजी विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद स्कूल को पूर्ण रूप से बंद कर प्रतिबंधित भी कर दिया जाएगा। इस विषय के संबंध में अगर बच्चों के अभिभावक शिकायत करना चाहते हैं, तो वे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर काल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसमें महत्त्वपूर्ण विषय यह है कि अब स्कूल के छात्र भी टॉल फ्री नंबर 1098 पर इस अन्याय की शिकायत उसी समय कर सकेंगे। गौरतलब है कि बड़ी-बड़ी दीवारों और चारदीवारी वाले प्राइवेट स्कूलों में अच्छे परिणाम के लिए छात्रों को सजाएं दी जाती हैं। इतना ही नहीं, समय पर फीस जमा न होने और अन्य फंड जमा न करवाए जाने पर भी अलग सा ही व्यवहार छात्रों के साथ किया जाता है। लेकिन अब ऐसा करने वाले स्कूल प्रबंधन और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं, उक्त अधिनियम की सभी जानकारी शिक्षा विभाग की बेवसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है।

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Courtsey: Divya Himachal
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