हाई कोर्ट ने खारिज किया ट्रिब्यूनल का फैसला, 2012 के नियम अपनाने की हिदायत
शिमला – प्रदेश हाई कोर्ट ने महत्त्वपूर्ण निर्णय देते हुए व्यवस्था दी है कि प्रदेश में जेबीटी अध्यापकों के 750 पदों को वर्ष 2012 में बनाए गए नियमों के तहत ही भरा जाए और वह भी टेट की मैरिट के आधार पर। न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश चन्द्र भूसन बरोवालिया की खंडपीठ ने प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के उस निर्णय को खारिज कर दिया, जिसके तहत ट्रिब्यूनल ने जेबीटी के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2012 के उस नियम को निरस्त कर दिया था, जिसके तहत जेबीटी की भर्ती टेट की मैरिट के आधार पर की जा रही थी। लेकिन बाद में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने पुनर्विचार याचिका में सरकार को छूट दी थी कि वे जेबीटी के पदों को पुराने नियमों के तहत भर सकते हैं। ट्रिब्यूनल द्वारा पारित इस आदेश को प्रार्थी राकेश कुमार और अन्य ने याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी। याचिका में दलील दी गई थी कि जब ट्रिब्यूनल द्वारा ही जेबीटी के भर्ती एवं पदोन्नति नियम पंद्रह को निरस्त कर दिया गया है, तो उस स्थिति में ट्रिब्यूनल राज्य सरकार को टेट की मैरिट के आधार पर भर्ती करने की छूट नहीं दे सकता। हाई कोर्ट ने प्रार्थी की दलील से सहमति जताते हुए ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को स्थगित कर दिया था। खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि ट्रिब्यूनल ने जेबीटी भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2012 के नियम पंद्रह को निरस्त करते हुए गलती की है। अदालत ने कहा कि टेट की मैरिट के आधार पर भर्ती किया जाना योग्य अध्यापक को भर्ती करना है, जिससे शिक्षा की गुणवता सुधरेगी। प्रार्थी के अनुसार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2017 जेबीटी के सात सौ पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की थी। प्रार्थी ने पहले प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका दायर की लेकिन ट्रिब्यूनल ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। ट्रिब्यूनल के इस निर्णय को प्रार्थी ने हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी उस याचिका का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल से आग्रह किया था कि इस मामले का निपटारा जल्दी से किया जाए। उसके बाद ट्रिब्यूनल ने जेबीटी के भर्ती एवं पदोनती नियम पंद्रह को निरस्त कर दिया था।
बीबीडीए से मांगा जवाब
शिमला — हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बद्दी-बरोटीवाला में औद्योगिक इकाइयों से स्थानीय अथॉरिटी द्वारा कूड़ा इक्कठा न किए जाने और इसका अवैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किए जाने पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोएल की खंडपीठ ने बद्दी- बरोटीवाला डिवेलपमेंट अथॉरिटी से इस बारे चार सप्ताह के भीतर अनुपालना रिपोर्ट तलब की है।
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Courtsey: Divya Himachal
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