नगर निगम चुनाव टालने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, आज होगी सुनवाई

शिमला. नगर निगम शिमला का चुनाव फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया है। राजधानी के एक वोटर ने प्रदेश निर्वाचन आयोग के स्पेशल रिविजन आफ इलेक्ट्रोल रोलस को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता राजू ठाकुर ने निर्वाचन आयोग के इस आदेशों को असंवैधानिक आैर गैर कानूनी बताते हुए चुनौती दी है। मामले में अाज सुनवाई होगी।   याचिककर्ता ने कहा कि संविधान की धारा 243 यू में स्थानीय निकायों के चुनावों के एक भी दिन टालने या आगे खिसकाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला तर्क संगत नहीं हैं। उन्होंने इस फैसले पर रद्द करने आैर निर्वाचन आयोग को चार जून से पहले नगर निगम शिमला के चुनाव करवाने का आदेश देने का आग्रह भी कोर्ट से किया है।   राजधानी शिमला के नगर निगम चुनावों का समय चार जून तक होना तय है। इसके बाद नियमों के तहत नगर निगम के सदन को खत्म माना जाएगा। इन्हें एक भी दिन की एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती है। इसलिए नगर निगम के चुनाव हर बार नगर निगम के चुनाव पुराने सदन की समयावधि खत्म होने से पहले ही करवा दिए जाते हैं।   इससे पहले नगर निगम शिमला के चुनावों के...
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