Monday, May 1, 2017

फ्लैट और मकान में अगर पांच साल तक कोई खामी आई तो खरीदार को मुआवजा, देरी से कब्जे पर भी जुर्माना

इधर, हिमाचल में ड्राफ्ट तैयार, मंजूरी के लिए विधि विभाग को भेजा ग्राहक अथॉरिटी के पास कर सकेंगे शिकायत, इंडस्ट्री के मुताबिक 10% तक बढ़ेंगे दाम भास्करन्यूज | नई दिल्ली रियलएस्टेट रेगुलेशन कानून 2016, सोमवार 1 मई से लागू हो रहा है। इसमें खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान हैं। हर राज्य को रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी है। यह अथॉरिटी केंद्र सरकार के मॉडल कानून के मुताबिक नियम बनाएगी। ग्राहकों को अथॉरिटी के पास ही शिकायत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक सिर्फ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नियम नोटिफाई किए हैं। शहरी विकास मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने कहा कि इस एक्ट से खरीदार ‘किंग’ होगा। खरीदार, डेवलपर और रियल एस्टेट एजेंट तीनों की जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं। प्रमोटर में सरकारी बोर्ड शामिल हैं। पिछले साल मार्च में संसद से पारित कानून में 92 धाराएं हैं। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि जिन राज्यों ने अभी तक नियम नोटिफाई नहीं किए हैं, उनपर आम लोगों का दबाव होगा। इंडस्ट्री बॉडी क्रेडाई और नरेडको का कहना है कि इस कानून...

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source: Dainik Bhaskar

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