छेड़छाड़ का आरोपी प्रिंसिपल 3 दिन के न्यायिक रिमांड पर

भरेड़ीसीनियरसेकंडरी स्कूल में प्रिंसिपल पर एक छात्रा ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने प्रिंसिपल रूम में दोनों पक्षों के बयान लिए और भोरंज थाना से पुलिस बुलानी पड़ी। किसी तरह प्रिंसिपल को पुलिस की गाड़ी में बिठाया, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस गाड़ी को नहीं ले जाने दे रहे थे। किसी तरह पुलिस ने प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर और छात्रा के माता-पिता को थाने ले जाकर आगामी कार्रवाई की। भोरंज पुलिस ने प्रिंसिपल पर 354, धारा 10 पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसएचओ सीआर चौधरी ने बताया कि रविवार को प्रिंसिपल को जिला कोर्ट में छुट्टी होने के चलते न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया। जहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। विभाग को भेजा केस ^जबकोई कर्मचारी पुलिस हिरासत में जाता है, तो वह हिरासत में जाते ही डीम्ड सस्पेंड हो जाता है और 48 घंटे तक पुलिस हिरासत में रहने पर विभाग उसे सस्पेंड कर देता है और भरेड़ी के प्रिंसिपल का केस विभाग को भेज दिया है, आगामी निर्णय विभाग लेगा। सोमदत्तसांख्यान, उपशिक्षा निदेशक, हमीरपुर
^पूरी खबर पढ़े: source - Dainik Bhaskar

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