Tuesday, April 4, 2017

टीसीपी संशोधन विधेयक: हाईकोर्ट ने नक्शे पास करने पर लगाई रोक

हाईकोर्टने बिना अनुमति के बनाए भवनों को नियमित करने के लिए सरकार की ओर से बनाए गए टीसीपी संशोधन विधेयक के तहत नक्शे पास करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश संजय करोल न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और नगर निगम शिमला को आदेश दिए कि वे “जहां है जैसा है” वाले नियमितिकरण संशोधन कानून के तहत आए आवेदनों पर कोर्ट के आदेशों के बगैर कोई अंतिम निर्णय ले। यह आदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिमन्यु राठौर की जनहित याचिका की सुनवाई के बाद पारित किए। हाईकोर्ट ने मामले में सरकार को नोटिस जारी करके एक सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब तलब किया। कोर्ट ने यह स्पष्ट करने को भी कहा कि क्या सरकार ने नियमितिकरण के संशोधित कानून को पास करवाने से पहले विधानसभा पटल पर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की ओर से समय-समय पर पारित उन आदेशों को भी रखा था जिनके तहत इस तरह के नियमितिकरण को गैरकानूनी कानून के विपरीत ठहराया गया है। 24 जनवरी को सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (संशोधन) अधिनियम 2016 राजपत्र में प्रकाशित किया। इस कानून...

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source: Dainik Bhaskar

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