लापरवाह चालक को तीन माह कैद

संवाद सहयोगी, मंडी : तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना को अंजाम देने के दोषी चालक को अदालत ने तीन माह के साधारण कारावास और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजय मेहता के न्यायालय ने पद्धर निवासी कमलेश कुमार के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभियोग साबित होने पर उसे तीन-तीन माह और भारतीय दंड संहिता की एक अन्य धारा में एक माह के साधारण कारावास और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर दोषी को 15 दिन की अतिरिक



source: Jagran

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