गृह कर वसूली के लिए निगम को तीन सप्ताह और दिए

राजेंद्र डोगरा, शिमला


हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को गृह कर वसूली के लिए तीन सप्ताह का और अतिरिक्त समय दिया है। मामले की सुनवाई अब सात अगस्त को होगी।


गौरतलब है कि नगर निगम ने पिछले वर्ष गृह कर की वसूली नहीं की थी क्योंकि नगर निगम व सरकार की खींचतान के चलते यह तय नहीं हो पाया था कि टैक्स को किस तरीके से वसूला जाए। सरकार द्वारा नगर निगम अधिनियम में संशोधन कर टैक्स वसूली यूनिट एरिया मैथड के अनुसार तय की थी, परंतु नगर निगम जरूरी वायलॉज नहीं बना पाया और न ही सरकार को इ



source: Jagran

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