होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का ऑडिट करने से इन्कार

वरिष्ठ संवाददाता, शिमला : निजी क्षेत्र में चल रहे प्रदेश के पांच सितारा होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का ऑडिट करवाने के मामले में प्रदेश सरकार को निराशा हाथ लगी है। सरकार ने नियंत्रक व महालेखाकार (कैग) से इस होटल का विशेष ऑडिट करवाने के लिए आवेदन किया है, लेकिन कैग ने फिर स्पष्ट किया है कि नियमों के अनुसार यह ऑडिट करवाना असंभव है। कैग के कर्तव्य व शक्तियां अधिनियम 1971 की धारा-19 में प्रावधान है कि किसी भी निजी कंपनी का कैग तब तक किसी भी प्रकार का ऑडिट नहीं करेगा जब तक कि उसमें 51 फीसद तक व उससे ज्य



source: Jagran

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