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विधि संवाददाता, शिमला : उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रार्थी की जमीन पर सरकार द्वारा पानी का टैंक बनाए जाने की एवज में क्षतिपूर्ति हर्जाना देने की मांग पर विचार किए जाने के आदेश पारित किए हैं। हालांकि न्यायालय ने कहा कि माले की पैरवी समय पर न किया जाना प्रार्थी को लाभ दिए जाने के लिए कानूनी तौर पर आड़े आ रहा है। परंतु जब किसी व्यक्ति की जमीन का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाता है तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह उसे क्षतिपूर्ति हर्जाना दे। प्रार्थी की यह दलील थी कि 1992 मे
source: Jagran
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