ऊना — जिला के संतोषगढ़ में पिछले साल पकड़ी गई अवैध चूरा पोस्त की बड़ी खेप के साथ दबोचे गए एक आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश चौधरी की अदालत ने दोषी करार देते हुए 12 साल कारावास की सजा भुगतने के आदेश सुनाए हैं। यह जानकारी जिला उपन्यायवादी अरविंद कुमार नड्डा ने दी। उन्होंने बताया कि 28 जनवरी, 2012 को हरोली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर हरजीत सिंह ने अपनी टीम के साथ संतोषगढ़ के जट्टपुर में नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान उक्त मार्ग से एक ट्रक गुजरा। पुलिस टीम ने ट्रक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक मौके से ट्रक को भगा कर ले गया। पुलिस टीम ने कार से पीछा करते हुए लगभग 200 मीटर की दूरी पर ट्रक को पकड़ लिया, लेकिन उसमें एक संजू नामक व्यक्ति छलांग लगाकर भाग निकला, जिसे एक अन्य व्यक्ति मारुति कार में बिठाकर मौके से भगा ले गया। पुलिस ने ट्रक चालक जीवन कुमार निवासी नंगल कलां टाहलीवाल को माल सहित अपने कब्जे में ले लिया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें लगभग 23 बोरियों में लदी कुल छह क्विंटल 82 किलो 550 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया। बाद में मारुति कार चालक उदय लाल निवासी चितौड़गढ़ राजस्थान को पंजाब पुलिस की सहायता से पंजाब में दबोचा गया। हालांकि साक्ष्यांे के अभाव में उदय लाल इस केस से बरी हो गया, वहीं दूसरे आरोपी संजू का आज तक कोई पता ठिकाना नहीं लग पाया है, जबकि ट्रक चालक जीवन कुमार को सत्र न्यायाधीश राकेश चौधरी की अदालत ने दोषी करार देते हुए 12 साल कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
source: DivyaHimachal
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