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विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आरटीआइ कार्यकर्ता का सामाजिक बहिष्कार करने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार के मुख्य सचिव सहित छह अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाबतलब किया है। मुख्य न्यायाधीश एएम खानवालकर और न्यायाधीश कुलदीप सिंह की खंडपीठ ने मीडिया में आई रपट पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए। रपट के मुताबिक चंबा जिले के तीसा के नैला गांव के आरटीआइ कार्यकर्ता मजूर मोहम्मद का लोगों ने इसलिए बहिष्कार किया कि उसने गांव के कुछ लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के
source: Jagran
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