विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि चाहे कोई बैंक भारतीय संविधान के अनुच्छेद-12 के तहत राज्य की परिभाषा में आता हो अथवा नहीं फिर भी अन्य अथॉरिटी होने के नाते बैंकों के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपना मौलिक अधिकार रखता है।
उच्च न्यायालय के फुल बैंच यानी तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने करीब ग्यारह याचिकाओं में उत्पन्न प्रश्नों के जवाब में उपरोक्त व्यवस्था दी। यह महत्वपूर्ण फैसला प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर, न्य
source: Jagran
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