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विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुल्लू स्थित नौ मेगावाट की फौजल पावर जल विद्युत परियोजना द्वारा डैम साइट व सुरंग से निकलने वाले मलबे को गैर-कानूनी तरीके से डंपिंग करने पर हिप्र पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिए हैं कि कंपनी को परियोजना कार्य बंद करने के लिए तुरंत नोटिस जारी करें। मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर और न्यायाधीश आरबी मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश मोरिंग एग्रो खादी ग्रामोद्योग समिति द्वारा दायर याचिका की मंगलवार को सुनवाई के दौरान पारि
source: Jagran
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