विधि संवाददाता, शिमला : हाईकोर्ट ने विधायक की सिफारिश पर शिक्षा विभाग द्वारा किए गए सेंटर हेड टीचर के तबादले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने विभाग व आनी के विधायक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने सुरेश कुमार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद उक्त आदेश पारित किए।
प्रार्थी दलाश के सेंटर हेड टीचर सुरेश कुमार ने आरोप लगाया था कि उसका तबादला विधायक द्वारा जारी अनधिकृत पत्र के आधार पर कर दिया गया। उसके तबादले से न तो कोई जनहित
source: Jagran
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