रात एक बजे तक खुले रहेंगे बार


शिमला — वित्त वर्ष 2013-14 के लिए हिमाचल की आबकारी नीति संबंधित महकमे के मंत्री प्रकाश चौधरी ने बुधवार को सदन में पेश कर दी। इसके तहत जहां पुरानी नीति में संशोधन किया गया है, वहीं पियक्कड़ों को बड़ी राहत भी बक्शी है। प्रदेश के मयखाने अब इस नीति के तहत दोपहर 12 बजे से अर्द्धरात्रि एक बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। हालांकि पर्यटन स्थलों में इस प्रावधान से सैलानियों को राहत भी मिल सकती है, जो वीकेंड पर सैर-सपाटे के लिए प्रदेश पहुंचते थे। बहरहाल, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अहाते खोलने का प्रावधान किया गया है, वे सर्वसुविधा संपन्न होंगे। मसलन वहां जाने वाले उपभोक्ताओं को अहाताधारक को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवानी होंगी। अहाता खोलने से पूर्व संबंधित पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य किया गया है। पिछले लंबे अरसे से प्रदेश में ठेका मालिकों द्वारा एमआरपी से हटकर ज्यादा मूल्य वसूलने के आरोप लग रहे थे। पेश की गई आबकारी नीति में यह प्रावधान किया गया है कि यदि मौजूदा वित्त वर्ष में किसी लाइसेंसधारक के खिलाफ तीन शिकायतें आती हैं, तो उसका लाइसेंस रद्द या लंबित किया जा सकता है। संबंधित जोन के आबकारी एवं कराधान आयुक्त ऐसा फैसला ले सकते हैं। संबंधित लाइसेंसधारक इस संदर्भ में किसी भी तरह के नुकसान का दावा भी पेश नहीं कर पाएगा। आबकारी नीति में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत अब आबकारी एवं कराधान आयुक्त को प्राधिकृत किया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में संबंधित पुलिस थाना के पास तीन पुलिस प्राथमिकियां अवैध शराब बिक्री को लेकर दर्ज होती हैं तो वह संबंधित क्षेत्र में शराब का ठेका खोलने की अनुमति दे सकता है। नाबालिग को शराब बेचने पर 10 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, सेवारत वाहन चालकों को भी शराब नहीं बेची जा सकेगी। शराब के थोक विक्रेता का परचून बिक्री का लाइसेंस नहीं दिया जा सकेगा।







source: DivyaHimachal

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