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राजेंद्र डोगरा, शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों व उनके आश्रितों को मेडिकल क्लेम री-इंबर्समेंट के लिए बनाई गई पॉलिसी के संबंध में व्यवस्था दी है कि किसी कर्मचारी व उनके आश्रितों की आपातकालीन स्थिति प्रशासनिक विभाग अपनी मर्जी व कल्पना के आधार पर तय नहीं कर सकता। साथ ही यह भी कहा है कि बिना किसी दिशानिर्देश व मानकों के प्रशासनिक विभाग यह तय नहीं कर सकता की मेडिकल क्लेम री-इंबर्समेंट का लाभ लेने वाले आपातकालीन स्थिति में थे
source: Jagran
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