बिलासपुर — जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर सुशील कुकरेजा की अदालत ने पंजाब के तीन लोगों को षड्यंत्र रचकर कार को चुराने के आरोप में दो-दो साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी शमशेर सिंह कौशल ने बताया कि दस जून, 2008 को पंजाब के अहमदगढ़ के हरजीत सिंह व छिंदा तथा लुधियाना के सौदागर खान ने अहमदगढ़ से नयनादेवी के लिए एक इंडिका कार नंबर (पीबी-13 के-3322) किराए पर की तथा हिमाचल की सीमा पर कैंची मोड़ के पास एक सुनसान जगह पर कार को रुकवाकर ड्राइवर को मारने का प्रयास किया। ड्राइवर ने सड़क पर छलांग मारकर अपनी जान बचाई तथा तीनों वहां से कार लेकर भाग गए। इस बारे जख्मी ड्राइवर ने रात को तीन बजे थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अभियोजक पक्ष ने मामले में दस गवाह प्रस्तुत किए, जिस पर अदालत ने आइपीसी की धारा 392 के तहत दो साल की कैद व तीन हजार रुपए जुर्मान किया तथा आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दो साल की कैद व दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
source: DivyaHimachal
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