छेडख़ानी के आरोप में आरोपी को डेढ़ साल की सजा व जुर्माना क्चभास्कर न्यूज, मंडी क्च महिला से छेडखानी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को डेढ़ साल की कठोर कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी से मिली जुर्माना राशि को पीडि़ता के पक्ष में अदा किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेंद्र सिंह के न्यायलय ने सदर उपमंडल के गहरी गांव निवासी मोहन लाल के खिलाफ छेडखानी, मारपीट करके घायल करने और रास्ता रोकने का अभियोग साबित होने पर क्रमश: डेढ साल के कठोर, 6 माह, 2 माह और 10 दिनों के साधारण कारावास और क्रमश: पांच, तीन और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार उप तहसील कोटली के निचली सुराडी ((सुराडी)) गांव की पीडि़ता 16 सितंबर 2008 को शाम के समय गाय से दूध निकालने अपनी गोहड़ में गई थी। इसी दौरान गोहड़ से वापस लौटते समय उसे घर के नजदीक रास्ते में आरोपी मिला। उक्त आरोपी ने महिला का रास्ता रोककर उसे बाजू से पकड कर जमीन पर फैंक दिया। जिससे महिला के माथे पर चोट पहुंची। पीडि़ता और उसके पति ने सदर थाना में आकर घटना की...
via Bhaskar http://www.bhaskar.com/article/HIM-OTH-c-82-133132-NOR.html
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