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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से पतंजलि योगपीठ को साधुपुल स्थित संपत्ति के विवाद पर कोई राहत नहीं मिली। न्यायाधीश दीपक गुप्ता व न्यायाधीश कुलदीप सिंह की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित करते हुए उस पर बने ढांचे को न तोड़ने व उसे किसी और को न देने का आदेश दिया। अदालत ने 24 अप्रैल तक सरकार से अपना जवाब दायर करने व उसका रिजांयडर दायर करने का वक्त दिया है।
गौरतलब है कि साधुपुल स्थित 96 बीघा भूमि पूर्व भाजपा सरकार ने पतंजलि योगपीठ क
source: Jagran
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