संगड़ाह — उपमंडल संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले रेणुकाजी बांध से डूबने वाले सबसे बड़े गांव सींऊ के विस्थापितों को उनकी पुश्तैनी जमीन व संपत्ति का मुआवजा मिलने संबंधी नोटिस भू-अधिग्रहण अधिकारी द्वारा जारी किए जा चुके हैं। 2100 हेक्टेयर भूमि, 34 गांव के करीब 1142 परिवारों की पैतृक संपत्ति व छह किलोमीटर संगड़ाह-रेणुकाजी मार्ग को निगल जाने वाले मात्र 40 मेगावाट के रेणुकाजी बांध के डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 17 पंचायतों में से अकेले संगड़ाह उपमंडल की दस पंचायतें हैं तथा उपमंडल की सभी 41 पंचायतें बांध बनने से प्रभावित होंगी। अकेले संगड़ाह पंचायसत के गांव सींऊ में बांध 1215 बीघा जमीन, 75 परिवारों के घर-बार व करीब तीन शताब्दी पुराने दो आस्था स्थल निगल जाएगा। जमीन व अन्य संपत्ति के बदले करीब 80 करोड़ का मुआवजा वर्तमान कीमत के मुताबिक जारी होगा। राज्य भू-अधिग्रहण अधिकारी एलआर चौहान ने बताया कि सींऊ के 200 के करीब जमीन के मालिकों को लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 12 (2) के नोटिस जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी से पहली मार्च तक साथ लगते गांव लगनू तथा संगड़ाह में मुआवजे के चेक जारी होंगे।
source: DivyaHimachal
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